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अंबेडकर पार्क निर्माण पर रोक बरकरार रहेगी
सुप्रीम कोर्ट ने अंबेडकर पार्क मामले पर सुनवाई करते हुए 9 फरवरी को इसके निर्माण पर रोक बरकरार रखने का फैसला सुनाया। हालांकि, कोर्ट ने पार्को में देख-रेख के काम की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही अदालत ने नोएडा पार्क मामले की सुनवाई को छोड़कर बाकी सभी मामले वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिए। नोएडा मामले की सुनवाई अगले महीने 12 मार्च को होगी। अदालत ने उत्तर प्रदेश की सरकार को अंबेडकर पार्को में निर्माण कार्य पर लगी रोक को बरकरार रखते हुए छिटपुट काम निपटाने की इजाजत दी है। उल्लेखनीय है कि इस मामले से संबंधित 12 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित थी जिसे कोर्ट ने इलाहाबाइ हाई कोर्ट में भेज दिया। हाई कोर्ट से चार महीनों के अंदर सारे मामले निपटाने को कहा गया है। अब सिर्फ नोएडा पार्क मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जारी रहेगी।
सर्वोच्च अदालत ने मुख्य सचिव को अदालत की अवमानना से भी बरी कर दिया है। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने बीते साल अक्टूबर में उत्तर प्रदेश के नोएडा और लखनऊ में बने रहे कांशीराम पार्क और अंबेडकर पार्को में निर्माण कार्य पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस संदर्भ में सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी और अवमानना का नोटिस भी जारी किया था।अंबेडकर पार्को के मामले में अदालत ने स्पष्ट किया था कि सरकार, जनता के पैसों का दुरूपयोग कर रही है और अदालत चाहे राज्य सरकारों के फैसलों में दखल दे सकती है।
गौरतलब है कि नोएडा में करोड़ों रूपए की लागत से 75 एकड़ में उत्तर प्रदेश सरकार एक पार्क का निर्माण कर रही है। नोएडा पार्क को मुख्यमंत्री "ड्रीम प्रोजेक्ट" माना गया है। पार्क बनाने के लिए इलाके में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की गई थी। जिसके बाद इस पार्क को लेकर पर्यावरण मंत्रालय ने आपत्ति जताई थी। पार्क बनाने के लिए जनता के पैसों की फिजूलखर्जी को लेकर सरकार, कई राजनीतिक दलों के निशाने पर है।
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