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मराठी साइन बोर्ड नहीं लगाने वाले दुकानदारों से दंड वसूलने पर लगा स्टे बरकरार रखा हाई कोर्ट ने
अंग्रेजी से बड़े अक्षरों में मराठी (देवनागरी) भाषा में साइन बोर्ड नहीं लगाने वाले दुकानदारों से दंड वसूलने पर लगा स्टे अब भी बरकरार है। इस प्रकार का निर्देश 6 नवम्बर को मुंबई हाईकोर्ट ने दिया। मुंबई महानगर पालिका के ने मराठी भाषा में बड़े अक्षरों में साइन बोर्ड न लगाने वाले दुकानदारों से दंड वसूलना का निर्देश जारी किया हुया है। मुंबई मुंबई महानगर पालिका के इस आदेश को फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के विरेन शाह ने मुंबई हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। एसोसिएशन की दलील थी कि मराठी साइन बोर्ड के मसले पर अदालत में दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दुकानदारों से दंड न वसूलने का आदेश जारी किया गया था। चूंकि अभी तक उस पुरानी याचिका पर अंतिम फैसला नहीं आया है, लिहाजा दंड न वसूला जाए। मुंबई हाईकोर्ट इस दलील को स्वीकारते हुए तब तक दंड नहीं वसूलने का आदेश दिया है, जब तक पुरानी याचिका पर अदालत का कोई फैसला नहीं आ जाता है।
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